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केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्या है? उद्देश्य एवं महत्व।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस - प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है।


केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है?
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम, जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है यह कर वस्तुओं में एवं सेवाओं के उत्पादन करने के लिए कारखानों से लिया जाता है जीएसटी के पहले विभिन्न प्रकार के कर अलग-अलग कर लिए जाते थे किंतु जीएसटी के बाद इन्हें जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्यों मनाया जाता है?
24 फरवरी 1944 को उत्पाद शुल्क अधिनियम बनाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया और केंद्रीय उत्पाद का देश के आर्थिक विकास में दिए जाने वाले योगदान, केंद्रीय उत्पाद एवं CBEC की ओर से दी जा रही सेवाओं और उनसे जुड़े अधिकारियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। इस माध्यम से देश के नागरिकों को टैक्स देने के लिए भी प्रेरित किया जाता है।

प्रकार - इसके मुख्य तीन प्रकार हैं।
            1. मूल उत्पाद शुल्क।
            2 . अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।
            3. विशेष उत्पाद शुल्क। 

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